फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमशंकर ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में टेंपो चालक समेत दो को दोषी पाकर दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
फतेहगढ़ के एक मोहल्ले की किशोरी 12 मार्च 2014 की सुबह सात बजे सब्जी लेने गल्लामंडी गई थी। लौटते समय कुटरा कालोनी निवासी टेंपो चालक दीपक उर्फ दीपू ने उसे टेंपो पर बैठा लिया। टेंपो में एक किशोर भी बैठा था। दूसी तरफ टेंपो ले जाने का विरोध करने पर किशोर ने किशोरी का मुंह बंद कर लिया। कर्बला के पास सरसों के खेत में ले गए। वहां तिर्वा कोठी निवासी राजीव मिला। किशोरी ने घर आकर दुष्कर्म की जानकारी परिजनों को दी।
पिता ने दीपक, राजीव और किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान किशोर की पत्रावली अलग कर दी गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने राजीव और दीपक को दोषी करार देकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है। जुर्माने की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की कापी भेजी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिकर की धनराशि निर्धारित कर सरकार से योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने के लिए डीएम को भेजा जाएगा।
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमशंकर ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में टेंपो चालक समेत दो को दोषी पाकर दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
फतेहगढ़ के एक मोहल्ले की किशोरी 12 मार्च 2014 की सुबह सात बजे सब्जी लेने गल्लामंडी गई थी। लौटते समय कुटरा कालोनी निवासी टेंपो चालक दीपक उर्फ दीपू ने उसे टेंपो पर बैठा लिया। टेंपो में एक किशोर भी बैठा था। दूसी तरफ टेंपो ले जाने का विरोध करने पर किशोर ने किशोरी का मुंह बंद कर लिया। कर्बला के पास सरसों के खेत में ले गए। वहां तिर्वा कोठी निवासी राजीव मिला। किशोरी ने घर आकर दुष्कर्म की जानकारी परिजनों को दी।
पिता ने दीपक, राजीव और किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान किशोर की पत्रावली अलग कर दी गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने राजीव और दीपक को दोषी करार देकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है। जुर्माने की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की कापी भेजी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिकर की धनराशि निर्धारित कर सरकार से योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने के लिए डीएम को भेजा जाएगा।