फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Strict action warned against minors driving vehicles

Farrukhabad News: नाबालिग के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

Tue, 17 Feb 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Tue, 17 Feb 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Strict action warned against minors driving vehicles
फर्रुखाबाद। सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को सीपी इंटरनेशनल स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने शिक्षकों, छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए साहित्य वितरित किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं। ओवरलोडिंग न करने, नशे में वाहन न चलाने, मोबाइल का प्रयोग न करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की। प्रधानाचार्य संजय विष्ट ने छात्रों को 18 वर्ष से पहले व बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन न चलाने की हिदायत दी।
विज्ञापन

एआरटीओ ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत अवयस्क के वाहन चलाने पर संरक्षक को तीन वर्ष तक कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना व वाहन पंजीयन निरस्तीकरण का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed