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Farrukhabad News: नाबालिग के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
Tue, 17 Feb 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 17 Feb 2026 12:19 AM IST
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फर्रुखाबाद। सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को सीपी इंटरनेशनल स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने शिक्षकों, छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए साहित्य वितरित किया।
उन्होंने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं। ओवरलोडिंग न करने, नशे में वाहन न चलाने, मोबाइल का प्रयोग न करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की। प्रधानाचार्य संजय विष्ट ने छात्रों को 18 वर्ष से पहले व बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन न चलाने की हिदायत दी।
एआरटीओ ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत अवयस्क के वाहन चलाने पर संरक्षक को तीन वर्ष तक कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना व वाहन पंजीयन निरस्तीकरण का प्रावधान है।
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उन्होंने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं। ओवरलोडिंग न करने, नशे में वाहन न चलाने, मोबाइल का प्रयोग न करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की। प्रधानाचार्य संजय विष्ट ने छात्रों को 18 वर्ष से पहले व बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन न चलाने की हिदायत दी।
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एआरटीओ ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत अवयस्क के वाहन चलाने पर संरक्षक को तीन वर्ष तक कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना व वाहन पंजीयन निरस्तीकरण का प्रावधान है।
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