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घरेलू हिंसा के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के आदेश

Sat, 13 Mar 2021 10:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 13 Mar 2021 10:49 PM IST
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Strict action orders in domestic violence cases
घरेलू हिंसा के मामलों में कड़ी कार्रवाई के आदेश
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फर्रुखाबाद। घरेलू हिंसा के मामले में एडीजी यूपी 112 ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। छह माह में दो या दो से अधिक बार घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत करने वाली महिलाओं की सूची बनाई जाएगी। यूपी 112 की महिला सिपाहियों की टीम मौके पर जाकर दूसरे पक्ष से वार्ता कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देगी।
यूपी 112 के एडीजी असीम अरुण ने एसपी समेत नोडल अफसरों को पत्र भेजकर घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा कि छह माह में इससे अधिक बार घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली महिलाओं की सूची बनाई जाए। पीड़ित महिलाओें की शिकायत का पंजीकरण करवाएं।
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ऐसे मामलों में मौके पर जाने वाली महिला सिपाहियों की पीआरवी घटना स्थल की जांच कर रिपोर्ट एमडीटी पर दें। उत्पीड़न के आरोपी पति व रिश्तेदारों को बुलाकर परामर्श दें कि पुन: उत्पीड़न किया तो कठोर कार्रवाई होगी।
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ऐसे में पंजीकृत महिला जब यूपी 112 पर शिकायत करेगी तो संचार अधिकारी को दिखेगा कि इनका घरेलू हिंसा का पूर्व का इतिहास क्या है। मौके पर जाकर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें पीआरवी पुलिस कर्मी जनपद के नियंत्रण कक्ष, संबंधित थाने व महिला थाने से सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा जनपद स्तर पर वन स्टाप सेंटर और 181 की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।
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