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Farrukhabad News: ब्लाॅक प्रमुख बब्बन की छह घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर

Thu, 20 Jun 2024 10:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Thu, 20 Jun 2024 10:43 PM IST
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Six hours police custody remand of block chief Babban approved
फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद के ब्लाॅक प्रमुख बब्बन की कोर्ट ने छह घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी है। गैंगस्टर एक्ट में कुर्क ट्रैक्टर नहीं देने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को पुलिस बब्बन को हरदोई जेल से कस्टडी रिमांड पर लेकर आएगी।
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शहर कोतवाली में तत्कालीन कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला ने माफिया बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे, भाई अनुराग दुबे सहित चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा वर्ष 2021 में दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसओ मऊदरवाजा एसओ आमोद सिंह ने की थी।
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अनुपम दुबे व उनके परिजनों की 113 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई थी। उनके ब्लाॅक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन के नाम पर एक ट्रैक्टर है। उसको भी कुर्क किया गया था। कुर्क ट्रैक्टर को पुलिस को सुपुर्द नहीं करने के मामले में अमित दुबे उर्फ बब्बन के खिलाफ मऊदरवाजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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अमित दुबे उर्फ बब्बन हरदोई जेल में बंद है। गुरुवार को पुलिस सुरक्षा में उनको सीजेएम कोर्ट में पेशी पर लाया गया। मऊदरवाजा पुलिस ने बब्बन को कस्टडी रिमांड पर लेकर ट्रैक्टर बरामदगी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने बब्बन की छह घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को पुलिस हरदोई जेल से सुबह आठ बजे बब्बन को लेकर आएगी। दोपहर दो बजे जेल के अंदर दाखिल करेगी। उनके वकील जितेंद्र सिंह चौहान ने कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे को रद्द कर दिया। ट्रैक्टर पुलिस की कस्टडी में है। उसको रिलीज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है।
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