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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को सात वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॅाक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई। दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के रामवीर व कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला उमराव निवासी इंद्रजीत के खिलाफ 24 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग 12 फरवरी 2015 को उसकी 15 वर्ष की पुत्री को साथ ले गए। विवेचक ने जांच के बाद किशोरी को खोज लिया। कोर्ट में बयान के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ा दी गई। विवेचक ने नगला उमराव निवासी कमलेश, इंद्रजीत, रामवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामवीर की फाइल अलग कर दी गई। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमलेश को दोषी करार किया था। साक्ष्य के अभाव में आरोपी इंद्रजीत को दोषमुक्त कर दिया।
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गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने दोषी कमलेश को सात वर्ष की सजा के आदेश दिए। दोषी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के रामवीर व कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला उमराव निवासी इंद्रजीत के खिलाफ 24 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग 12 फरवरी 2015 को उसकी 15 वर्ष की पुत्री को साथ ले गए। विवेचक ने जांच के बाद किशोरी को खोज लिया। कोर्ट में बयान के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ा दी गई। विवेचक ने नगला उमराव निवासी कमलेश, इंद्रजीत, रामवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामवीर की फाइल अलग कर दी गई। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमलेश को दोषी करार किया था। साक्ष्य के अभाव में आरोपी इंद्रजीत को दोषमुक्त कर दिया।
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गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने दोषी कमलेश को सात वर्ष की सजा के आदेश दिए। दोषी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।