फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Seven years imprisonment to former Nagar Panchayat president in gangster case

Farrukhabad News: गैंगस्टर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को सात साल की कैद

Sat, 21 Dec 2024 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 12:01 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to former Nagar Panchayat president in gangster case
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मामले में मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष लल्लू सिंह को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

मोहम्मदाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजाराम ने गांव रोहिला निवासी लल्लू सिंह के खिलाफ पांच नवंबर 1995 को गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहाकि लल्लू सिंह अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर भौतिक व आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हिंसा करवाता है। कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। उसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर लल्लू सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed