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Farrukhabad News: व्यापारी नेता पर हमले के नौ दोषियों की सजा निलंबित

Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
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Sentences of nine convicts in the attack on a trader leader suspended.
फर्रुखाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने वर्ष 2020 की घटना में नौ दोषियों की सजा निलंबित कर दी। सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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कमालगंज थाने के शास्त्रीनगर निवासी व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को जानलेवा हमले समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने 25 मई को दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सजा निलंबित करने और जमानत की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अखिल गुप्ता नेता, अमित गुप्ता, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता पत्रकार, संदीप गुप्ता, निहाल गुप्ता, हर्ष गुप्ता, रोहित गुप्ता और जतिन गुप्ता को जमानत दे दी। प्रत्येक को व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। इनमें से एक परिवार का सदस्य होना जरूरी है।
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