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पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर तय होगा आरोप
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फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए बयान के मामले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर आरोप तय होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विदेश मंत्री की ओर से मुकदमे में कार्रवाई रोकने संबंधी दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
कायमगंज क्षेत्र के निवासी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 2019 में फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। एक कार्यक्रम में पूर्व विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक विवादित बयान दिया था। जिस पर शहर के शिव नगर कालोनी निवासी अनूप कुमार मिश्रा ने पूर्व विदेश मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुख्यमंत्री का अपमान करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने पूर्व विदेश मंत्री के खिलाफ अगस्त 2019 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। 22 दिसंबर 2021 को मुकदमे में आरोप तय करने का आदेश हुआ। आरोपी पूर्व विदेश मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि एफआईआर के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर की है।
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जिसका निस्तारण होने तक मुकदमे में कोई कार्रवाई न की जाए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर मुकदमे में उच्च न्यायालय से कोई स्टे न होने पर आरोपी की ओर से आए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। मुकदमे में आरोप तय करने संबंधी सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख लगाई है।
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कायमगंज क्षेत्र के निवासी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 2019 में फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। एक कार्यक्रम में पूर्व विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक विवादित बयान दिया था। जिस पर शहर के शिव नगर कालोनी निवासी अनूप कुमार मिश्रा ने पूर्व विदेश मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुख्यमंत्री का अपमान करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने पूर्व विदेश मंत्री के खिलाफ अगस्त 2019 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। 22 दिसंबर 2021 को मुकदमे में आरोप तय करने का आदेश हुआ। आरोपी पूर्व विदेश मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि एफआईआर के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर की है।
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जिसका निस्तारण होने तक मुकदमे में कोई कार्रवाई न की जाए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर मुकदमे में उच्च न्यायालय से कोई स्टे न होने पर आरोपी की ओर से आए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। मुकदमे में आरोप तय करने संबंधी सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख लगाई है।