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व्यापारी की मुकदमा निरस्त करने की याचिका खारिज

Sat, 05 Nov 2022 12:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Nov 2022 12:30 AM IST
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Petition for cancellation of businessman's case dismissed
फर्रुखबाद। व्यापारी की मुकदमा निरस्त करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। व्यापारी भाइयों सहित छह के खिलाफ एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया लेन निवासी दीपू ने पंजाब बैंक के पास के मोबाइल दुकानदार रोमिल, सोमिल अग्रवाल व चार अज्ञात लोगों के खिलाफ एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि 29 सितंबर की रात को पत्नी माधुरी, पुत्र हर्ष कनौजिया के साथ राम बरात देखने गया था। श्रीराम मार्केट मेें मेडिकल स्टोर की छत पर बैठा था।
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वहां पर रोमिल की मोबाइल दुकान का बोर्ड लगा था। भीड़ होने पर बोर्ड हिल गया। इसी बात पर दोनों भाई रोमिल, सोमिल व चार अज्ञात लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर लात-घूसों से मारपीट दी थी।

बचाने पर पत्नी व बच्चे घायल हो गए थे। मुकदमे को निरस्त करने के लिए रोमिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रोमिल की याचिका को खारिज कर दिया।
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