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इंस्पेक्टर सहित नौ पर एससीएसटी एक्ट में मुकदमा

Sun, 14 Nov 2021 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 14 Nov 2021 12:09 AM IST
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Nine including Inspector sued in SCST Act
मोहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद)। महिला किसान की शिकायत पर मोहम्मदाबाद कोतवाल समेत नौ लोगों के खिलाफ जाति सूचक गाली-गलौज कर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। जांच सीओ मोहम्मदाबाद करेंगे।
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गांव नगला की किसान निवासी लक्ष्मी देवी की शिकायत पद दर्ज रिपोर्ट में कोतवाल दिलीप कुमार बिंद, दरोगा अनिल कुमार, सिपाही प्रिंस व गांव निवासी ससुरालीजन गुड्डू, प्रभुदयाल, पंचम, आरती, निशा, मुकेश आरोप हैं।
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लक्ष्मी का आरोप है कि 30 मई को पति सहित ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। चार्जशीट के बाद ससुरालीजनों ने समझौता कर लिया और वह ससुराल में रहने लगी।
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छह जून को ससुरालीजनों ने फिर मारा पीटा। बहन शीला व भाई रामानंद के साथ कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने गांव में दबिश दी लेकिन घर पर कोई नहीं मिला। पुलिस के जाने के बाद रात को ससुरालीजनों ने भाई से मारपीट कर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। 27 अगस्त को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल सहित हमलावर समझौता करने का दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर जाति सूचक गाली गलौज कर अपमानित किया। एसपी से शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई तब कोर्ट में शरण ली।
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