{"_id":"65d8f319d9355e233c0ed804","slug":"mother-in-law-brother-in-law-and-sister-in-law-convicted-in-daughter-in-laws-murder-farrukhabad-news-c-222-1-sknp1019-108625-2024-02-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: बहू की हत्या में सास, जेठ, जेठानी पर दोष सिद्ध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: बहू की हत्या में सास, जेठ, जेठानी पर दोष सिद्ध
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। कोर्ट ने बहू की हत्या में सास, जेठ, जेठानी को दोषी करार दिया है। 26 फरवरी की तिथि सजा सुनाने के लिए नियत की है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ससुर की मौत हो गई।
शहर कोतवाली के मोहल्ला बंगशपुरा कोहना निवासी हरगोविंद ने मोहल्ला दीनदयाल बाग निवासी शैलेंद्र राजपूत से बहन शीला की शादी की थी। शैलेंद्र राजपूत शराब पीकर हंगामा करता था। इसके कारण बहन शीला का बहनोई शैलेंद्र से आए दिन विवाद होता था। 6 सितंबर 2017 को सूचना मिली कि पति शैलेंद्र, ससुर भगवान राजपूत, सास माइका देवी, जेठ राजू उर्फ राजीव, जिठानी विद्या देवी ने बहन शीला को आग लगा दी।
गंभीर रूप से झुलसी बहन को लोहिया अस्पताल ले गए। वहां शीला ने मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज कराए। इसमें सास, ससुर, जेठ व जिठानी पर आग से जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। विवेचक ने सास, ससुर, जेठ व जिठानी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई के दौरान ससुर भगवान राजपूत की मौत हो गई। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सास मइका देवी, जेठ राजू उर्फ राजीव, जेठानी विद्या देवी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह
विज्ञापन
शहर कोतवाली के मोहल्ला बंगशपुरा कोहना निवासी हरगोविंद ने मोहल्ला दीनदयाल बाग निवासी शैलेंद्र राजपूत से बहन शीला की शादी की थी। शैलेंद्र राजपूत शराब पीकर हंगामा करता था। इसके कारण बहन शीला का बहनोई शैलेंद्र से आए दिन विवाद होता था। 6 सितंबर 2017 को सूचना मिली कि पति शैलेंद्र, ससुर भगवान राजपूत, सास माइका देवी, जेठ राजू उर्फ राजीव, जिठानी विद्या देवी ने बहन शीला को आग लगा दी।
विज्ञापन
गंभीर रूप से झुलसी बहन को लोहिया अस्पताल ले गए। वहां शीला ने मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज कराए। इसमें सास, ससुर, जेठ व जिठानी पर आग से जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। विवेचक ने सास, ससुर, जेठ व जिठानी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई के दौरान ससुर भगवान राजपूत की मौत हो गई। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सास मइका देवी, जेठ राजू उर्फ राजीव, जेठानी विद्या देवी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह