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Farrukhabad News: धोखाधड़ी व रंगदारी के मुकदमे में माफिया की रिमांड मंजूर

Fri, 06 Sep 2024 02:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2024 02:07 AM IST
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Mafia's remand approved in fraud and extortion case
फर्रुखाबाद। धोखाधड़ी व रंगदारी के मुकदमे में माफिया अनुपम दुबे की रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली। तीन अन्य मुकदमों में वारंट होने पर माफिया की कोर्ट में पेशी कराई गई। सुरक्षा को लेकर फोर्स के साथ फतेहगढ़ कोतवाल कचहरी में डटे रहे।
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कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव गाजीपुर निवासी अमर पाल सिंह ने मऊदरवाजा थाने में फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता डॉ अनुपम दुबे, उसके भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, ब्लाक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन, अभिषेक दुबे उर्फ जीतू, गांव बरारिख निवासी रामसागर, अवधेश उर्फ भूरे, महेंद्र उर्फ रीशू, सोनी, गांव सहसापुर निवासी हरिभान व सौरभ द्विवेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें धोखाधड़ी कर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। मुकदमे की विवेचना कर रहे विवेचक की ओर से इंस्पेक्टर हत्याकांड में मथुरा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे माफिया के खिलाफ रिमांड मंजूर करने के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। गुरुवार को पुलिस कड़ी सुरक्षा में माफिया अनुपम दुबे को कोर्ट में पेशी पर लाई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिमांड मंजूर कर लिया। तीन अन्य मुकदमों में माफिया के खिलाफ वारंट जारी हो गए थे।
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माफिया को उन मामलों में भी कोर्ट में पेश किया गया। इंस्पेक्टर फतेहगढ़ आमोद सिंह फोर्स के साथ देर शाम तक कचहरी में डटे रहे।
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