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Farrukhabad News: ग्रामीण हत्या में सात दोषियों को उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। कटरी में जमीन के विवाद में ग्रामीण की हत्या व जातिसूचक गाली गलौज में कोर्ट ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सातों दोषियों पर 3.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। वारदात अक्तूबर 2009 में हुई थी।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव कुसमापुर निवासी विपिन कुमार ने अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव बलीपट्टी निवासी संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील, सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, अवध किशोर, धमेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला, चंद्रभान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पिता बालकिशन, चाचा रामकिशन, भाई वीरेश, अरुणेश 7 अक्तूबर 2009 को गंगा की कटरी में जुताई करने के लिए गए थे।
यह लोग पहले से वहां घात लगाकर बैठे थे। इन लोगों ने जुताई करने का विरोध कर जाति सूचक गाली गलौज कर कुल्हाड़ी व अवैध असलहों से फायरिंग कर दी। पिता बाल किशन की गोली लगने से मौत हो गई। चाचा रामकिशन व भाई वीरेश, अरुणेश घायल हो गए। दूसरे पक्ष से गांव बलीपट्टी निवासी मुकुंदराम गांव कुसमापुर निवासी रामकिशन जाटव, विनय कुमार उर्फ छोटे भइया उर्फ विजय कुमार, अनिल कुमार जाटव, अजय पाल जाटव, अरुणेश जाटव, रामपाल जाटव, पिंकू उर्फ बंटू उर्फ चुन्नू, विनय कुमार जाटव सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
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हत्या में आरोपी चंद्रभान की मुकदमे में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। विवेचक ने संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हें, अजीत, रामदुलारे, सुशील, सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, धर्मेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने आरोपी संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील को दोषी करार किया था। साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, अवध किशोर, धमेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला को दोषमुक्त कर दिया।
जानलेवा हमले के मुकदमे में विवेचक ने रामकिशन जाटव, विनय कुमार उर्फ छोटे भइया उर्फ विजय कुमार, अनिल कुमार जाटव, अजयपाल जाटव, अरुणेश जाटव, रामपाल जाटव, पिंटू उर्फ बंटू उर्फ चुन्नू, विनय कुमार जाटव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आठों लोगों को दोषमुक्त कर दिया था। गुरुवार को हत्या में दोषी संतोष, बबलू, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 3.20 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दी।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव कुसमापुर निवासी विपिन कुमार ने अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव बलीपट्टी निवासी संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील, सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, अवध किशोर, धमेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला, चंद्रभान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पिता बालकिशन, चाचा रामकिशन, भाई वीरेश, अरुणेश 7 अक्तूबर 2009 को गंगा की कटरी में जुताई करने के लिए गए थे।
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यह लोग पहले से वहां घात लगाकर बैठे थे। इन लोगों ने जुताई करने का विरोध कर जाति सूचक गाली गलौज कर कुल्हाड़ी व अवैध असलहों से फायरिंग कर दी। पिता बाल किशन की गोली लगने से मौत हो गई। चाचा रामकिशन व भाई वीरेश, अरुणेश घायल हो गए। दूसरे पक्ष से गांव बलीपट्टी निवासी मुकुंदराम गांव कुसमापुर निवासी रामकिशन जाटव, विनय कुमार उर्फ छोटे भइया उर्फ विजय कुमार, अनिल कुमार जाटव, अजय पाल जाटव, अरुणेश जाटव, रामपाल जाटव, पिंकू उर्फ बंटू उर्फ चुन्नू, विनय कुमार जाटव सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
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हत्या में आरोपी चंद्रभान की मुकदमे में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। विवेचक ने संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हें, अजीत, रामदुलारे, सुशील, सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, धर्मेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने आरोपी संतोष मिश्रा, बबलू मिश्रा, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील को दोषी करार किया था। साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र उर्फ दरोगा, रामसनेही, रामकिशोर, अवध किशोर, धमेंद्र उर्फ धनीराम, बनवारी लाल शुक्ला को दोषमुक्त कर दिया।
जानलेवा हमले के मुकदमे में विवेचक ने रामकिशन जाटव, विनय कुमार उर्फ छोटे भइया उर्फ विजय कुमार, अनिल कुमार जाटव, अजयपाल जाटव, अरुणेश जाटव, रामपाल जाटव, पिंटू उर्फ बंटू उर्फ चुन्नू, विनय कुमार जाटव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आठों लोगों को दोषमुक्त कर दिया था। गुरुवार को हत्या में दोषी संतोष, बबलू, नन्हे, अजीत, हरिओम, रामदुलारे, सुशील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 3.20 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दी।