फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Case of murder of teenager in Farrukhabad, life imprisonment and 1.5 lakh fine to the convict

Farrukhabad: किशोर की हत्या का मामला, 10 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, दोषी को उम्रकैद और 1.5 लाख जुर्माना

Wed, 15 Feb 2023 04:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रूखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रूखाबाद Updated Wed, 15 Feb 2023 04:20 PM IST
सार

कंपिल थाना क्षेत्र में दस वर्ष पहले किशोर की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आया है। मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
 

विज्ञापन
Case of murder of teenager in Farrukhabad, life imprisonment and 1.5 lakh fine to the convict
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फर्रुखाबाद जिले में दस वर्ष पहले पुरानी रंगिश में किशोर की हत्या में दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 1.5 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन

कंपिल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर तिहैया निवासी पातीराम ने 15 जनवरी 2013 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 14 वर्षीय पुत्र कुलदीप गांव के राहुल को मोबाइल फोन देने गया और वापस नहीं आया। खोजबीन करने पर उसका पता नहीं चल सका था।
विज्ञापन

16 जनवरी को कुलदीप का शव ग्रामीण के खेत में बरामद हुआ था। पातीराम ने गांव के रामचंद्र, रामसरन के खलिफ पुत्र की हत्या कर शव ठिकाने लगाने की आशंका जाहिर कर प्रार्थना पत्र दिया था। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी रामचंद्र, रामसरन, विजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर जिला सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर कुलदीप की हत्या में रामचंद्र को दोषी करार किया था। आरोपी रामसरन व विजय को दोषमुक्त कर दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी रामचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने हत्या के दोषी को 1.5 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से तेज सिंह राजपूत और अभिषेक सक्सेना ने दलीलें दीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed