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Farrukhabad News: जमानत न देने पर वकीलों ने एसडीएम के अहलमद को पीटा
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कायमगंज। कार व ट्रक की भिड़ंत में हुई मारपीट के आरोपियों को एसडीएम ने जमानत न देकर जेल भेज दिया। इस पर वकीलों ने गुस्से में आकर एसडीएम के अहलमद से गालीगलौज कर पीट दिया। सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। अहलमद की ओर से पुलिस ने दो वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
शुक्रवार रात गांव अलादादपुर निवासी अंकित कुमार यादव की कार से ट्रक की भिड़ंत हो गई थी। ट्रांसपोर्टर व चालक ने साथियों के साथ कार में तोड़फोड़ कर कार चालक को पीट दिया था। पुलिस ने मौके से ट्रांसपोर्टर सुखवीर सिंह, चालक राकेश, कल्लू उर्फ अतुल को गिरफ्तार कर लिया था। तालिब व मुबीन खां वहां से भाग गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
शनिवार को पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में पकड़े तीनों आरोपियों का चालान कर एसडीएम कोर्ट भेजा। पुलिस की रिपोर्ट दी गई। दोनों पक्ष मरने-मारने पर उतारू थे। इस पर एसडीएम ने उन्हें जमानत न देकर एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया। शनिवार शाम करीब साढ़े 5 बजे अहलमद श्रवण कुमार अपने पटल पर सरकारी काम कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान रेवेन्यू बार सचिव अवनीश गंगवार व अधिवक्ता विकास कुमार वहां आए। गालियां देते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुखवीर को जेल भेजने की। इसके बाद लात-घूंसों से पीटा, मेज पर रखीं पत्रावलियां फाड़ दीं। जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
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इस मामले में पुलिस ने अहलमद श्रवण कुमार की ओर से अधिवक्ता अवनीश गंगवार व विकास कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बार के सचिव अवनीश गंगवार ने कहा कि अहलमद ने एसडीएम के समक्ष जमानत के पूर्ण दस्तावेज पेश नहीं किए, इसलिए जमानत खारिज हो गई। इस मामले में जानकारी के लिए पूछा था कि जमानत क्यों नहीं दी। मारपीट का आरोप झूठा है।
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शुक्रवार रात गांव अलादादपुर निवासी अंकित कुमार यादव की कार से ट्रक की भिड़ंत हो गई थी। ट्रांसपोर्टर व चालक ने साथियों के साथ कार में तोड़फोड़ कर कार चालक को पीट दिया था। पुलिस ने मौके से ट्रांसपोर्टर सुखवीर सिंह, चालक राकेश, कल्लू उर्फ अतुल को गिरफ्तार कर लिया था। तालिब व मुबीन खां वहां से भाग गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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शनिवार को पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में पकड़े तीनों आरोपियों का चालान कर एसडीएम कोर्ट भेजा। पुलिस की रिपोर्ट दी गई। दोनों पक्ष मरने-मारने पर उतारू थे। इस पर एसडीएम ने उन्हें जमानत न देकर एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया। शनिवार शाम करीब साढ़े 5 बजे अहलमद श्रवण कुमार अपने पटल पर सरकारी काम कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान रेवेन्यू बार सचिव अवनीश गंगवार व अधिवक्ता विकास कुमार वहां आए। गालियां देते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुखवीर को जेल भेजने की। इसके बाद लात-घूंसों से पीटा, मेज पर रखीं पत्रावलियां फाड़ दीं। जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
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इस मामले में पुलिस ने अहलमद श्रवण कुमार की ओर से अधिवक्ता अवनीश गंगवार व विकास कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बार के सचिव अवनीश गंगवार ने कहा कि अहलमद ने एसडीएम के समक्ष जमानत के पूर्ण दस्तावेज पेश नहीं किए, इसलिए जमानत खारिज हो गई। इस मामले में जानकारी के लिए पूछा था कि जमानत क्यों नहीं दी। मारपीट का आरोप झूठा है।