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कोल्ड स्टोरेज मालिक की हत्या में किशोर दोषमुक्त

Mon, 14 Nov 2022 11:34 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Nov 2022 11:34 PM IST
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Juvenile acquitted in cold storage owner's murder
फर्रुखाबाद। 27 वर्ष पहले कोल्ड स्टोरेज मालिक की हत्या में पुलिस ने किशोर को दोष मुक्त कर दिया है।
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एक आरोपी को पहले ही दोष मुक्त किया जा चुका है।
अन्य दो आरोपियों के मामले में सुनवाई चल रही है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी कोल्ड स्टोरेज मालिक की अजय अग्रवाल की 10 जुलाई 1995 को जय नारायण वर्मा रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

भाई अनिल अग्रवाल ने मोहल्ला तलैया लेन निवासी किशोर, सब्जी मंडी निवासी नरेंद्र सिंह, मोहल्ला संगत निवासी भोला शुक्ला व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचक ने किशोर सहित नरेंद्र, भोला व सब्जी मंडी निवासी सारिक अहमद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
एक नवंबर को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सारिक अहमद को दोष मुक्त कर दिया था। नरेंद्र व भोला की फाइल पर सुनवाई चल रही है।
किशोर के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी।
सोमवार को प्रधान मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने किशोर को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष की ओर से वकील जितेंद्र कुमार चौहान व मुदित मिश्रा ने दलीलें दीं।
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