{"_id":"6387998e4b4ea54e4031e55e","slug":"in-culpable-homicide-farrukhabad-news-knp7310971175","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में चार को सात वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में चार को सात वर्ष की सजा
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने चार दोषियों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
चारों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर सभी आरोपियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव माडल शंकरपुर निवासी राधेश्याम ने गांव के मटरू सिंह, ओमकार सिंह, बाबू सिंह, केशन के खिलाफ मारपीट की एनसीआर दर्ज कराई थी।
इसमें आरोप लगाया कि 30 जून 1995 को जमीन की रंजिश में चारों लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर पिता सुखधाम सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
एक जुलाई 1995 को इलाज के दौरान सुखधाम सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने एनसीआर को गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में तरमीम कर लिया।
विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मटरू सिंह, ओमकार सिंह, बाबू सिंह व केशन को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अपर शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, राजीव भगोलीवाल, संजीव कुमार, अखिलेश कुमार सिंह ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए दलीलें दी।
विज्ञापन
चारों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर सभी आरोपियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव माडल शंकरपुर निवासी राधेश्याम ने गांव के मटरू सिंह, ओमकार सिंह, बाबू सिंह, केशन के खिलाफ मारपीट की एनसीआर दर्ज कराई थी।
इसमें आरोप लगाया कि 30 जून 1995 को जमीन की रंजिश में चारों लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर पिता सुखधाम सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
एक जुलाई 1995 को इलाज के दौरान सुखधाम सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने एनसीआर को गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में तरमीम कर लिया।
विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मटरू सिंह, ओमकार सिंह, बाबू सिंह व केशन को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
अपर शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, राजीव भगोलीवाल, संजीव कुमार, अखिलेश कुमार सिंह ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए दलीलें दी।