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निर्माणाधीन भवन में चलता मिला अवैध अस्पताल

Tue, 17 Aug 2021 05:05 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 05:05 PM IST
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Illegal hospital in under construction building
शहर के मसेनी चौराहे के निकट अस्पताल संचालक से बात करते सिटी मजिस्ट्रेट। - फोटो : FARRUKHABAD
निर्माणाधीन भवन में अवैध अस्पताल
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फर्रुखाबाद। मसेनी चौराहा के निकट लकूला रोड पर जांच करने गए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्माणाधीन भवन में अवैध अस्पताल चलता मिला। भवन का नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने सीएमओ को फोन कर अस्पताल सीज करने और जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए।
बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य मंगलवार दोपहर मसेनी चौराहा के निकट लकूला रोड पर जांच करने पहुंचे। उनके साथ विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता विपिन चंद्र वर्मा व कार्यालय लिपिक विदुरपाल भी थे। करीब 35 फीट चौड़ाई व 150 फीट लंबाई में एक मंजिल भवन बन चुका था।
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दूसरी मंजिल के निर्माण की तैयारी थी। गेट के बाहर न्यू माडर्न हास्पिटल का बोर्ड लगा देख सिटी मजिस्ट्रेट अंदर गए तो 12 से अधिक मरीज भर्ती थे। स्टाफ रूम में पहुंचने पर एक महिला कर्मी मिली। अस्पताल में किसी भी डॉक्टर व कर्मचारी की सूची नहीं लगी थी। अस्पताल संबंधी कागजात मांगने पर नहीं दिखाए गए।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने मरीजों से पूछताछ की तो बेवर निवासी महिला ने बताया कि उसके आठ वर्षीय बेटे प्रियांशु का हाथ टूट गया है। इसके इलाज के लिए 20 हजार रुपये जमा कराए गए। किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, यह मालूम नहीं। उन्होंने दवा के पर्चे देखे तो अस्पताल का नाम तो लिखा था, लेकिन किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर या नाम नहीं मिला।
कुछ देर बाद पहुंचे अस्पताल संचालक ने बताया कि पंजीकरण के लिए सीएमओ कार्यालय में आवेदन कर रखा है, अभी लाइसेंस नहीं मिला है। अस्पताल में किस डॉक्टर की तैनाती है, संचालक यह भी नहीं बता सके। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सीएमओ को फोन कर अवैध रूप से चल रहे अस्पताल सील करने के निर्देश दिए। इसके साथ अस्पताल संचालक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करते हुए अवगत कराने के लिए कहा।
आज अस्पताल होगा सील
सीएमओ डा.सतीश चंद्रा ने बताया कि अवैध अस्पताल संचालन की सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें जानकारी दी है। बुधवार को अस्पताल सील किया जाएगा। कोई भी अवैध अस्पताल नहीं चलने दिया जाएगा।

भवन स्वामी को नोटिस
सिटी मजिस्ट्रेटअशोक कुमार मौर्य ने बताया कि मसेनी निवासी भवन स्वामी को बिना नक्शा निर्माण कराने और अवैध अस्पताल के लिए भवन किराए पर देने के मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है। भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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