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Farrukhabad News: दहेज हत्या में पति पर दोष सिद्ध, सजा आज

Tue, 20 Jun 2023 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Tue, 20 Jun 2023 12:32 AM IST
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Husband convicted in dowry death, punishment today
फर्रुखाबाद। दहेज के लिए की गई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति पर दोष सिद्ध कर दिया। उन्होंने मंगलवार को सजा सुनाने का आदेश दिया है।
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एटा जिले के थाना अवागढ़ के गांव खुशरई निवासी मचले ने अपनी बेटी गिरिजा देवी उर्फ सुखदेवी की शादी 2010 में शमसाबाद थाने के गांव मुबारिकपुर निवासी हंसराज के साथ की थी। ससुराली दहेज में बाइक मांगने लगे। दो अगस्त 2014 को ससुरालियों ने गिरिजा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। मचले ने कोर्ट के आदेश पर पति हंसराज व फूलचंद्र, रामदास, राजपाल, ननद ब्रजेश व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने हंसराज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले का मुकदमा अदालत में चला। अपर सत्र न्यायाधीश विष्णुचंद्र वैश्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पति हंसराज पर आरोप सिद्घ करने के आदेश दिए। उन्होंने सजा सुनाने के लिए 20 जून की तिथि नियत कर दी।
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