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युवक की हत्या में दोस्त पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। करीब 12 वर्ष पहले हुई युवक की हत्या के मामले में उसके दोस्त पर दोष सिद्ध हो गया है। अदालत उसे बुधवार को सजा सुनाएगी। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान वर्ष 2016 में मौत हो गई थी।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटासा निवासी विजय पाल का पुत्र अनिल 12 अक्तूबर 2010 को बाइक से गांव रजपालपुर निवासी दोस्त जितेंद्र व अरविंद को छोड़ने के लिए गया था।
इसके बाद अनिल वापस घर नहीं पहुंचा तो विजय पाल उसको खोजने क लिए निकले। रात भर तलाश करने के बाद 13 अक्तूबर की सुबह रजपालपुर बुढ़ानपुर मार्ग पर अनिल का शव पड़ा मिला था।
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उसके सीने में गोली मारकर हत्या की गई थी। विजय पाल ने पुत्र के दोस्त जितेंद्र व अरविंद पर शक जाहिर करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने छानबीन के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जितेंद्र की वर्ष 2016 मेेें मौत हो गई।
मंगलवार को एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर अरविंद को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील अनिल कुमार बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें दीं।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटासा निवासी विजय पाल का पुत्र अनिल 12 अक्तूबर 2010 को बाइक से गांव रजपालपुर निवासी दोस्त जितेंद्र व अरविंद को छोड़ने के लिए गया था।
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इसके बाद अनिल वापस घर नहीं पहुंचा तो विजय पाल उसको खोजने क लिए निकले। रात भर तलाश करने के बाद 13 अक्तूबर की सुबह रजपालपुर बुढ़ानपुर मार्ग पर अनिल का शव पड़ा मिला था।
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उसके सीने में गोली मारकर हत्या की गई थी। विजय पाल ने पुत्र के दोस्त जितेंद्र व अरविंद पर शक जाहिर करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने छानबीन के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जितेंद्र की वर्ष 2016 मेेें मौत हो गई।
मंगलवार को एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर अरविंद को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील अनिल कुमार बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें दीं।