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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में दो भाइयों सहित चार पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। 14 वर्ष पहले जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों सहित चार को दोषी करार किया है। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 17 फरवरी की तिथि नियत की है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव गैंसिगपुर निवासी महेश जाटव ने गांव के धमेंद्र उर्फ चिक्कू, लटूरी, चिंटू, जनपद कन्नौज थाना ठठिया गांव जैनापुर निवासी नीलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 30 जनवरी 2010 को पत्नी देवरानी, मान सिंह, रामआसरे के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। रास्ते में इन लोगों ने रोक कर जाति सूचक गाली गलौज की।
विरोध करने पर फायरिंग कर दी। गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया। विवेचक ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर धर्मेंद्र उर्फ चिक्कू, भाई लूटरी,चिंटू, नीलू को दोषी करार किया। अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। दोषियोंं को सजा सुनाने के लिए 17 फरवरी की तिथि नियत की है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव गैंसिगपुर निवासी महेश जाटव ने गांव के धमेंद्र उर्फ चिक्कू, लटूरी, चिंटू, जनपद कन्नौज थाना ठठिया गांव जैनापुर निवासी नीलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 30 जनवरी 2010 को पत्नी देवरानी, मान सिंह, रामआसरे के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। रास्ते में इन लोगों ने रोक कर जाति सूचक गाली गलौज की।
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विरोध करने पर फायरिंग कर दी। गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया। विवेचक ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर धर्मेंद्र उर्फ चिक्कू, भाई लूटरी,चिंटू, नीलू को दोषी करार किया। अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। दोषियोंं को सजा सुनाने के लिए 17 फरवरी की तिथि नियत की है।
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