फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Four accused convicted in assault, released on probation

Farrukhabad News: मारपीट में चार आरोपी दोषी, परिवीक्षा अवधि पर रिहा

Mon, 23 Jan 2023 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Jan 2023 11:18 PM IST
विज्ञापन
Four accused convicted in assault, released on probation
फर्रुखाबाद। विशेेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने चार आरोपियों को मारपीट में दोषी करार किया। चारों दोषियों को परिवीक्षा अवधि में रिहा कर प्रत्येक 15 वें दिन जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां प्रस्तुत होने के आदेेश दिए। घर में घुसकर जाति सूचक गाली गलौज में चारों को दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर कटिया निवासी ममता देवी ने गांव के श्रीराम, हरीराम, सुआलाल, उर्मिला, गुड्डी के खिलाफ 24 मार्च 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि इन लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर घर में घुसकर मारपीट कर धमकी दी थी। विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान श्रीराम की मौत हो गई।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में चल रही है। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी हरीराम, सुआलाल, उर्मिला, गुड्डी को एससी/एसटी व घर में घुसने की धारा में साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। चारों आरोपियों को मारपीट करने में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने चारों दोषियों को परिवीक्षा अवधि मेें रिहा कर दिया। चारों दोषियों को प्रत्येक 15 वें दिन जिला प्राबेशन अधिकारी के यहां हाजिरी लगाने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed