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Farrukhabad News: मारपीट में चार आरोपी दोषी, परिवीक्षा अवधि पर रिहा
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फर्रुखाबाद। विशेेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने चार आरोपियों को मारपीट में दोषी करार किया। चारों दोषियों को परिवीक्षा अवधि में रिहा कर प्रत्येक 15 वें दिन जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां प्रस्तुत होने के आदेेश दिए। घर में घुसकर जाति सूचक गाली गलौज में चारों को दोष मुक्त कर दिया।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर कटिया निवासी ममता देवी ने गांव के श्रीराम, हरीराम, सुआलाल, उर्मिला, गुड्डी के खिलाफ 24 मार्च 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि इन लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर घर में घुसकर मारपीट कर धमकी दी थी। विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान श्रीराम की मौत हो गई।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में चल रही है। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी हरीराम, सुआलाल, उर्मिला, गुड्डी को एससी/एसटी व घर में घुसने की धारा में साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। चारों आरोपियों को मारपीट करने में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने चारों दोषियों को परिवीक्षा अवधि मेें रिहा कर दिया। चारों दोषियों को प्रत्येक 15 वें दिन जिला प्राबेशन अधिकारी के यहां हाजिरी लगाने के आदेश दिए।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर कटिया निवासी ममता देवी ने गांव के श्रीराम, हरीराम, सुआलाल, उर्मिला, गुड्डी के खिलाफ 24 मार्च 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि इन लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर घर में घुसकर मारपीट कर धमकी दी थी। विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान श्रीराम की मौत हो गई।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट में चल रही है। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी हरीराम, सुआलाल, उर्मिला, गुड्डी को एससी/एसटी व घर में घुसने की धारा में साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। चारों आरोपियों को मारपीट करने में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने चारों दोषियों को परिवीक्षा अवधि मेें रिहा कर दिया। चारों दोषियों को प्रत्येक 15 वें दिन जिला प्राबेशन अधिकारी के यहां हाजिरी लगाने के आदेश दिए।
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