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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में तीन भाइयों सहित पांच को उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। 22 साल पूर्व ग्रामीण की गांव के ही दबंगों ने रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 मेराज अहमद ने शुक्रवार को पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 87,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव ढूड़ियापुर निवासी रामवीर के भाई की गोली मारकर हत्या करने में तीन भाइयों सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बताया कि गांव के फद्दन, जयसिंह, रामवेश पुत्र बालादीन व सतीश पुत्र रामसरन व शिवकुमार से उसके भाई की पुरानी रंजिश चल रही थी। 16 जनवरी 2003 को उसका भाई मुखराम साथी आशाराम के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू लेकर मंडी जा रहा था। आशाराम का भाई सुधीर ट्रैक्टर चला रहा था। वह अपने दूसरे भाई भूरेलाल के साथ ट्रैक्टर के पीछे बाइक से चल रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर आरोपियों के दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय फद्दन, जयसिंह, रामवेश ने तमंचे व सतीश, शिवकुमार बंदूक लेकर गाली गलौज करने लगे। विरोध पर सभी ने भाई मुखराम पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर तीन भाइयों सहित पांच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर पांचों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट की धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पांचों को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 87 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव ढूड़ियापुर निवासी रामवीर के भाई की गोली मारकर हत्या करने में तीन भाइयों सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बताया कि गांव के फद्दन, जयसिंह, रामवेश पुत्र बालादीन व सतीश पुत्र रामसरन व शिवकुमार से उसके भाई की पुरानी रंजिश चल रही थी। 16 जनवरी 2003 को उसका भाई मुखराम साथी आशाराम के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू लेकर मंडी जा रहा था। आशाराम का भाई सुधीर ट्रैक्टर चला रहा था। वह अपने दूसरे भाई भूरेलाल के साथ ट्रैक्टर के पीछे बाइक से चल रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर आरोपियों के दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय फद्दन, जयसिंह, रामवेश ने तमंचे व सतीश, शिवकुमार बंदूक लेकर गाली गलौज करने लगे। विरोध पर सभी ने भाई मुखराम पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर तीन भाइयों सहित पांच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की।
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विवेचक ने विवेचना पूरी कर पांचों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट की धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पांचों को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 87 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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