फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Case of molestation of girl in Farrukhabad, five including father and son sentenced to two years each

Farrukhabad: युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला, पिता-पुत्र समेत पांच को दो-दो साल की सजा, अर्थदंड भी ठोका

Wed, 27 Jul 2022 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Wed, 27 Jul 2022 01:36 AM IST
सार

फर्रुखाबाद जिले में विशेष अदालत ने युवती के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जातिसूचक गाली देने के आरोप में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। पांचों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 19 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। 

विज्ञापन
Case of molestation of girl in Farrukhabad, five including father and son sentenced to two years each
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में विशेष अदालत एससी/एसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने छेड़छाड़, मारपीट व जातिसूचक गाली देने के मुकदमे में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया। पांचों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। 19 हजार रुपये जुर्माना किया है। 

विज्ञापन

नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की पुत्री दो अप्रैल 2014 को खेत पर जा रही थी। गांव नगला दमू निवासी प्रदीप युवती को खेत में खींचने लगा। शोर मचाने पर प्रदीप धमकी देकर भाग गया। ग्रामीण, पत्नी और पुत्री को लेकर प्रदीप के घर शिकायत करने गया। 
विज्ञापन

आरोप था कि वहां प्रदीप के पिता अमर सिंह, गांव के लल्लन, रिंकू , राजाराम ने युवती और उसके माता-पिता से जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट की। ग्रामीण ने पांचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर प्रदीप, उसके पिता अमर सिंह, गांव के लल्लन, रिंकू और राजाराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और विशेष लोक अभियोजक अशोक कटियार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने प्रदीप को छेड़छाड़ और अमर सिंह, लल्लन, रिंकू व राजाराम को मारपीट, जातिसूचक गाली व धमकी देने के जुर्म में दोषी पाकर दो-दो साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed