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Farrukhabad News: दुष्कर्म का मामला हाईकोर्ट पहुंचते ही लिखी प्राथमिकी
Sun, 22 Feb 2026 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sun, 22 Feb 2026 12:50 AM IST
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अमृतपुर। दुष्कर्म के बाद न्याय की खातिर थाने और उच्चाधिकारियों के दरबार के चक्कर लगाकर परेशान पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसकी भनक लगते ही थानाध्यक्ष ने आरोपी पर दुष्कर्म, लूट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने गलारपुर निवासी धर्मेंद्र सक्सेना पर लूट, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी लिखाई। इसमें कहा कि छह जनवरी को वह घर से अकेली दवा लेने आई थी। राजपुर से पैदल लौटते समय शाम आरोपी ने शराब के नशे में पकड़कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। मुंह दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। आरोपी बैग में पांच हजार रुपये व झाले भी ले गया। धमकी दी कि यदि किसी से कहा तो वह जान से मार देगा। यहां बता दें कि पीड़िता घटना के बाद कई बार थाने और उच्चाधिकारियों के दरबार में गुहार लगाने पहुंची। न्याय की आस टूटने पर वह हाईकोर्ट जा पहुंची। हाईकोर्ट के मामला संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष को साक्ष्य लेकर तलब किया था। इसी के बाद पीड़िता से तहरीर लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। थानाध्यक्ष मोनू शाक्या ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी लिख ली है। जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होगी। हाईकोर्ट में उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया।
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने गलारपुर निवासी धर्मेंद्र सक्सेना पर लूट, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी लिखाई। इसमें कहा कि छह जनवरी को वह घर से अकेली दवा लेने आई थी। राजपुर से पैदल लौटते समय शाम आरोपी ने शराब के नशे में पकड़कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। मुंह दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। आरोपी बैग में पांच हजार रुपये व झाले भी ले गया। धमकी दी कि यदि किसी से कहा तो वह जान से मार देगा। यहां बता दें कि पीड़िता घटना के बाद कई बार थाने और उच्चाधिकारियों के दरबार में गुहार लगाने पहुंची। न्याय की आस टूटने पर वह हाईकोर्ट जा पहुंची। हाईकोर्ट के मामला संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष को साक्ष्य लेकर तलब किया था। इसी के बाद पीड़िता से तहरीर लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। थानाध्यक्ष मोनू शाक्या ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी लिख ली है। जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होगी। हाईकोर्ट में उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया।
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