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जान लेवा हमले में आरोपी को दस साल की कैद

Thu, 25 May 2017 10:48 PM IST
फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद Updated Thu, 25 May 2017 10:48 PM IST
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Acusado en peligro la vida de prisión ataque de diez años
Demo Pic - फोटो : google
अपर जिला जज परवेज अहमद ने जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को दस साल कैद की सजा सुनाई है। कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव मीठापुर निवासी देवेंद्र सिंह के अनुसार उनके पिता रामसनेही को वर्ष 2005 में गांव के ही धर्मेंद्र सिंह ने डीजल न देने की रंजिश में गोली मार कर घायल कर दिया था।
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उन्होंने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह को धारा 307 में दोषी पाकर 10 साल की सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 504 में दोषी पाकर एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 506 के जुर्म में चार साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना किया। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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