फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

Sat, 09 Mar 2019 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 Mar 2019 12:24 AM IST
विज्ञापन
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पांच वर्ष की कैद
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुुनाई है साथ ही 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।
विज्ञापन

कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 24 मई 2014 को खेत जा रही थी। तभी मेरापुर थाना क्षेत्र के नौगांव निवासी सुुखवीर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी के पिता ने थाने में सूचना दी। एक जून 2014 को किशोरी को पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। तीन जून की शाम किशोरी अपनी मां के साथ खेत जा रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी मिला और उसे फिर साथ ले गया। पिता ने कायमगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुनाई है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed