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मारपीट के पांच आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
Updated Sat, 05 Aug 2017 11:56 PM IST
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मारपीट के पांच को पांच-पांच साल की सजा
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज परवेज अहमद ने घर में घुसकर मारपीट कर घायल करने के मुकदमे में पांच आरोपियों को दोषी पाकर पांच-पांच साल की सजा और 6500-6500 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गांव ककरैया निवासी कामता प्रसाद, संजय कुमार, सुरेश कुमार, राजेश कुमार और अहिवरन ने पुरानी रंजिश में 1 नवंबर 2006 को गांव के ही रामपाल के घर में घुसकर मारपीट की थी। साथ ही धारधार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया था।
इसकी रिपोर्ट रामपाल ने पांचों हमलावरों के खिलाफ लिखाई थी। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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- 6500-6500 रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज परवेज अहमद ने घर में घुसकर मारपीट कर घायल करने के मुकदमे में पांच आरोपियों को दोषी पाकर पांच-पांच साल की सजा और 6500-6500 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गांव ककरैया निवासी कामता प्रसाद, संजय कुमार, सुरेश कुमार, राजेश कुमार और अहिवरन ने पुरानी रंजिश में 1 नवंबर 2006 को गांव के ही रामपाल के घर में घुसकर मारपीट की थी। साथ ही धारधार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया था।
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इसकी रिपोर्ट रामपाल ने पांचों हमलावरों के खिलाफ लिखाई थी। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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- 6500-6500 रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो