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वकील से मारपीट करने के आरोप में मां-बेटी को मिली जमानत

Wed, 09 Jan 2019 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jan 2019 11:22 PM IST
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वकील से मारपीट करने के आरोप में मां-बेटी को मिली जमानत
फर्रुखाबाद। कचहरी परिसर में वकील से मारपीट के मामले में पकड़ी गई मां-बेटी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अदालत में पेश किया। दोनों की ओर से जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई के बाद सीजेएम ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर दी है।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के रकाबगंज मोहल्ला निवासी सुभाष व इसका पुत्र टारजन गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में निरुद्ध चल रहा है। सात जनवरी को दोनों बंदी गैंगस्टर के मुकदमे में पेशी के लिए जिला जेल से कचहरी परिसर में स्थित सेशन हवालात में लाए गए थे। यहां अजय कुमार से मारपीट हुई थी। पुलिस कर्मियों ने दोनों बंदी और उनसे मिलाई करने आई मां-बेटी को वकीलों से बचाया था। वकील अजय कुमार की तहरीर पर पुलिस ने बंदी सुभाष, इसके पुत्र टारजन, शारदा उर्फ सरस्वती पत्नी सुभाष और इसकी पुत्री ज्योति के खिलाफ मारपीट व लूट के अपराध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें चेन और सात सौ रुपये लूटने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच में लूट की धाराओं को हटा दिया।
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आरोपी शारदा उर्फ सरस्वती व इसकी पुत्री ज्योति को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मां-बेटी की ओर से वकील ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर दी है।
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