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Faridabad News: पति और चार बच्चों को 48.09 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा
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बस की चपेट में आकर हुई थी महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नहर रोड पर बस की टक्कर से हुई महिला की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतका के पति और चार नाबालिग बच्चों को 48.09 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने मुआवजा राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के भी आदेश दिए हैं।
भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की तय की गई है। दस अगस्त 2022 को करीब 10 बजे हेमंती देवी पति धीरेंद्र कुमार के साथ साइकिल से बदरपुर बॉर्डर की ओर जा रही थीं। न्यू एतमादपुर गांव के पास बस ने साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। बस का पहिया हेमंती देवी के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। थाना पल्ला में चालक प्रदीप कुमार मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बीमा कंपनी ने चालक की लापरवाही और मृतका की 15 हजार रुपये मासिक आय के दावे पर सवाल उठाए थे। अदालत ने प्राथमिकी, पुलिस की दुर्घटना रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हादसे का पर्याप्त आधार माना। चालक भी गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ। दस्तावेज नहीं होने पर अदालत ने हेमंती देवी को गृहिणी माना और घरेलू योगदान का मूल्य 30 हजार रुपये मासिक तय किया। भविष्य की संभावनाओं के 25 प्रतिशत जोड़ने के बाद आय 37,500 रुपये मानी गई। पांच आश्रितों के आधार पर निर्भरता का नुकसान 47.25 लाख रुपये और अन्य मदों में 84 हजार रुपये जोड़कर कुल 48.09 लाख रुपये तय किए गए। पति को 20.09 लाख और चार बच्चों को 7-7 लाख रुपये मिलेंगे। बस चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नहर रोड पर बस की टक्कर से हुई महिला की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतका के पति और चार नाबालिग बच्चों को 48.09 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने मुआवजा राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के भी आदेश दिए हैं।
भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की तय की गई है। दस अगस्त 2022 को करीब 10 बजे हेमंती देवी पति धीरेंद्र कुमार के साथ साइकिल से बदरपुर बॉर्डर की ओर जा रही थीं। न्यू एतमादपुर गांव के पास बस ने साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। बस का पहिया हेमंती देवी के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। थाना पल्ला में चालक प्रदीप कुमार मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बीमा कंपनी ने चालक की लापरवाही और मृतका की 15 हजार रुपये मासिक आय के दावे पर सवाल उठाए थे। अदालत ने प्राथमिकी, पुलिस की दुर्घटना रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हादसे का पर्याप्त आधार माना। चालक भी गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ। दस्तावेज नहीं होने पर अदालत ने हेमंती देवी को गृहिणी माना और घरेलू योगदान का मूल्य 30 हजार रुपये मासिक तय किया। भविष्य की संभावनाओं के 25 प्रतिशत जोड़ने के बाद आय 37,500 रुपये मानी गई। पांच आश्रितों के आधार पर निर्भरता का नुकसान 47.25 लाख रुपये और अन्य मदों में 84 हजार रुपये जोड़कर कुल 48.09 लाख रुपये तय किए गए। पति को 20.09 लाख और चार बच्चों को 7-7 लाख रुपये मिलेंगे। बस चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना गया है।
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