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Farrukhabad News: दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को 10 वर्ष का कारावास
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फर्रुखाबाद। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार ने पति, सास और ससुर को 10 वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कायमगंज कोतवाली के अहमदगंज गांव निवासी अवधेश चतुर्वेदी ने 21 सितंबर 2023 को नवाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी तीन मई 2023 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के शुकरुल्लापुर निवासी नीतेश अवस्थी के साथ की थी। शादी के एक महीने बाद ही ससुरालीजन दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर रीना को प्रताड़ित किया जाता था।
21 सितंबर 2023 को रिश्तेदार ने फोन कर रीना की मौत की सूचना दी। वह परिजन के साथ पुत्री की ससुराल पहुंचे तो रीना का शव पड़ा मिला। उन्होंने पति नीतेश अवस्थी, ससुर विजयकांत, सास सोनी समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और फंदे पर लटकाकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद पति नीतेश, ससुर विजयकांत और सास सोनी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को 15 अक्तूबर को दोषी करार दिया था।
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कायमगंज कोतवाली के अहमदगंज गांव निवासी अवधेश चतुर्वेदी ने 21 सितंबर 2023 को नवाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी रीना की शादी तीन मई 2023 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के शुकरुल्लापुर निवासी नीतेश अवस्थी के साथ की थी। शादी के एक महीने बाद ही ससुरालीजन दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर रीना को प्रताड़ित किया जाता था।
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21 सितंबर 2023 को रिश्तेदार ने फोन कर रीना की मौत की सूचना दी। वह परिजन के साथ पुत्री की ससुराल पहुंचे तो रीना का शव पड़ा मिला। उन्होंने पति नीतेश अवस्थी, ससुर विजयकांत, सास सोनी समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और फंदे पर लटकाकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद पति नीतेश, ससुर विजयकांत और सास सोनी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को 15 अक्तूबर को दोषी करार दिया था।