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बहन की हत्या में भाई को आजीवन कारावास

Thu, 17 Sep 2020 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2020 12:12 AM IST
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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने बहन से दुष्कर्म देख बहन की हत्या करने वाले भाई को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार अर्थदंड लगाया है। वहीं दुष्कर्मी युवक को दस साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कंपिल थाना क्षेत्र के गांव लोधीपुर निवासी एक ग्रामीण के घर तीन मार्च 2018 की रात डेढ़ बजे गांव का युवक इंद्रेश घुस गया था। दूसरी मंजिल पर सो रही ग्रामीण की पुत्री से दुष्कर्म करने लगा। तभी परिजन पहुंच गए। युवक छतों से कूदता हुआ भाग गया। ग्रामीण के पुत्र हफीज ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। युवती के पिता ने इंद्रेश के खिलाफ पुत्री की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने जांच की तो हत्या भाई द्वारा करने का मामला खुलकर सामने आया। पुलिस ने युवती के भाई हफीज के खिलाफ हत्या और इंद्रेश के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने युवती की हत्या में उसके भाई हफीज को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इंद्रेश को दुष्कर्म में दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई।
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