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Farrukhabad News: पांच साल की बच्ची से दरिंदगी में दोषी को 20 साल की कठोर कैद

Fri, 09 Oct 2026 12:44 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:44 AM IST
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Convict sentenced to 20 years of rigorous imprisonment for the brutal assault on a five-year-old girl.
फर्रुखाबाद। पांच साल की बच्ची के साथ लैंगिक अपराध के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-01 मेराज अहमद ने दोषी राजीव पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पांच मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पांच साल की बेटी घर के पास लगे हैंडपंप पर पानी पीने गई थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के गांव पुनपालपुर निवासी राजीव उसे पांच रुपये देने का लालच देकर अपने घर के पास बने शौचालय में ले गया।
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बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। उसने आरोपी को बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत करते देखा। उसे देखकर आरोपी युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर राजीव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य, गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायालय ने राजीव को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी पाया।
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