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Farrukhabad News: हत्या के 17 साल पुराने मामले में दो को आजीवन कारावास
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फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में 17 साल पुराने हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-01 अभिनीतम उपाध्याय ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव सिकोली निवासी संजीव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 15 अक्तूबर 2009 की शाम 7 बजे पिता शिवरतन सिंह के साथ नदी किनारे खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान नगला तबेदार निवासी धनीराम और कछपुरा निवासी उदयवीर शराब के नशे में वहां पहुंचे। दोनों पिता शिवरतन से गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की और फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
शिवरतन को पहले अस्पताल और हालत गंभीर होने पर कानपुर ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों को हत्या में 30 सितंबर को दोषी ठहराया था। उदयवीर को आर्म्स एक्ट में भी दोषी मानकर तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव सिकोली निवासी संजीव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 15 अक्तूबर 2009 की शाम 7 बजे पिता शिवरतन सिंह के साथ नदी किनारे खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान नगला तबेदार निवासी धनीराम और कछपुरा निवासी उदयवीर शराब के नशे में वहां पहुंचे। दोनों पिता शिवरतन से गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की और फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
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शिवरतन को पहले अस्पताल और हालत गंभीर होने पर कानपुर ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों को हत्या में 30 सितंबर को दोषी ठहराया था। उदयवीर को आर्म्स एक्ट में भी दोषी मानकर तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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