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नगरपालिका की प्रभारी ईओ का हट सकता है चार्ज, हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष सचिव ने जारी किया आदेश

Fri, 28 Feb 2020 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2020 11:36 PM IST
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Charge of EO may be removed from municipal charge in farrukhabad
फर्रुखाबाद में उच्च श्रेणी की नगरपालिका में तैनात प्रभारी अधिशासी अधिकारियों को हटाने के संबंध में विशेष सचिव ने जिलाधिकारी को आदेश भेजा है। इससे फर्रुखाबाद नगर पालिका में तैनात प्रभारी ईओ का चार्ज हट सकता है।
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नगर विकास अनुभाग-4 के विशेष सचिव संजय कुमार सिंह यादव ने जिलाधिकारियों को आदेश भेजे हैं। इसमें कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च श्रेणी की नगरपालिका में तैनात अधिशासी अधिकारियों को हटाया जाना है। इसके साथ ही जिस श्रेणी के ईओ हैं, उन्हें उसी श्रेणी की नगरपालिका में तैनात किया जाएगा।
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न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने के संबंध में प्रमुख सचिव को शपथपत्र दाखिल करना है। इसके साथ ही 24 मार्च को उच्च न्यायालय में उपस्थित होना है। स्थानीय स्तर पर निम्न श्रेणी के ईओ को यदि उच्च श्रेणी के निकाय का प्रभार दिया गया है तो उसे तत्काल हटाते हुए 29 फरवरी तक नगर विकास विभाग को सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
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विदित है कि नगर पालिका फर्रुखाबाद क्लास-1 श्रेणी की निकाय है। कायमगंज नगरपालिका क्लास-3 श्रेणी की है। कायमगंज की ईओ को क्लास-1 नगरपालिका का प्रभार दिया गया है। उन्होंने अवकाश से लौटी ईओ रश्मि भारती को चार्ज नहीं दिया था। इसको लेकर दोनों ईओ में ठनी है।

शासनादेश के अनुपालन में नगरपालिका की प्रभारी ईओ का चार्ज छिन सकता है। अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष सचिव का आदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी से विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
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