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सड़क पर गिट्टी व मौरंग के ढेर लगानों पर होगी कार्रवाई

Sun, 22 May 2022 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 May 2022 12:18 AM IST
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तेहगढ़ में जेएनवी रोड पर सड़क किनारे लगा मौरंग का ढेर। संवाद - फोटो : FARRUKHABAD
फर्रुखाबाद। सड़कों के किनारे लगे गिट्टी व मौरंग के ढेर लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। ढाई घाट रोड गिट्टी के ढेर के कारण युवती की हुई मौत से अफसरों की आंखें खुली हैं। एडीएम ने सभी एसडीएम को आदेश जारी किए हैं कि जो भी दुकानदार सड़क पर मौरंग और गिट्टी के ढेर लगाए हैं, उन्हें चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाए।
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कारोबारी अपनी दुकान को छोड़कर सड़क किनारे गिट्टी, मौरंग के ढेर लगा देते हैं। यह मौरंग व गिट्टी फैलकर सड़क तक पहुंच जाती है। दोपहिया वाहन इसकी चपेट में आकर फिसल जाते हैं और घायल होते हैं। 10 मई को शमसाबाद के मोहल्ला अकबरपुर दामोदर निवासी सनी अपनी बहन की सहेली गांव नगला गढ़ी निवासी संगीता को बाइक से लेकर जा रहा था।
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ढाई घाट रोड पर लगे गिट्टी के ढेर की चपेट में आकर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। पीछे से आए ट्रैक्टर के चढ़ने से संगीता की मौके पर मौत हो गई थी। बाइक चला रहा सनी व एक बच्ची सहित तीन लोग घायल हो गए थे। नवाबगंज थानाक्षेत्र में 13 मई को पुलिया के पास लगे गिट्टी के ढेर पर बाइक चढ़ने से तीन युवक घायल को गए थे।
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इन हादसों के बाद मौरंग व गिट्टी कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि शासन का आदेश है कोई भी सरकारी जगह पर गिट्टी व मौरंग के ढेर नहीं लगाएगा।
इसके बाद भी दुकानदार सड़क किनारे मौरंग व गिट्टी के ढेर लगाते हैं। इससे हादसे होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में ऐसे दुकानदारों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।

14 दुकानदारों को ईओ ने भेजे नोटिस
नगर पालिका ईओ रविंद्र कुमार ने 20 मई को मौरंग व गिट्टी का कारोबार सड़क किनारे करने वाले 14 लोगों को नोटिस भेजे हैं। सभी दुकानदारों को दो दिन के अंदर सड़क के किनारे से मौरंग व गिट्टी के ढेर हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर दुकानदारों से 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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