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कोर्ट के आदेश की अवहेलना में जहानगंज थानाध्यक्ष तलब

Fri, 22 Apr 2022 01:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 01:00 AM IST
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फर्रुखाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जहानगंज थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। 26 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।
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मऊदरवाजा थानाक्षेत्र के मोहल्ला बैजनाथ स्ट्रीट निवासी जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि 12 दिसंबर 2021 की शाम साढ़े छह बजे पुत्र अभय प्रताप सिंह (19) जहानगंज रोड पर ग्राम मीरपुर बन्नैया के सामने लघुशंका करने जा रहा था। तभी अज्ञात कार चालक ने पुत्र को टक्कर मार दी।
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इससे पुत्र घायल हो गया। उसकी लखनऊ में उपचार के दौरान 13 दिसंबर को मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट में दायर हुई अर्जी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर ने जहानगंज थाने से रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, इस संबंध में आख्या मांगी। एसओ जहानगंज ने कोई आख्या नहीं दी।
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पीड़ित के अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर एसओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर ने एसओ जहानगंज को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। (संवाद)
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