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निलंबित टीचर के खिलाफ फिर जांच
Farrukhabad
Updated Wed, 01 Jan 2014 05:46 AM IST
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फर्रुखबाद। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने नगर पंचायत कमालगंज के निलंबित शिक्षक के खिलाफ दोबारा जांच किए जाने के आदेश जांच कमेटी को दिए है। शिक्षक को नया आरोप पत्र देकर जांच की जाएगी।
कमालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष राजवेटी शंखवार के पति कृष्ण कुमार शंखवार पूर्व माध्यमिक विद्यालय कन्या रजीपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। इनको नगर पंचायत के कार्यो के हस्तक्षेप के आरोप में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने निलंबित कर दिया था। उनको आरोप पत्र दिया गया था। निलंबित शिक्षक ने उच्च न्यायायल में बीएसए के आदेश के खिलाफ रिट दायर की। हाईकोर्ट ने शिक्षक को दिए गए आरोप पत्र को निरस्त कर दिया। दोबारा से आरोप पत्र देकर जांच कराए जाने के आदेश दिए। बीएसए ने उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच कमेटी के सदस्य बीईओ संजय पटेल, सुमित सिंह व महेश शर्मा को शिक्षक के खिलाफ दोबारा जांच किए जाने का आदेश दिया है। एक सप्ताह के अंदर नवीन आरोप पत्र शिक्षक को दिया जाए। बीएसए को जंाच रिपोर्ट एक माह में उच्च न्यायालय भी भेजनी होगी।
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कमालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष राजवेटी शंखवार के पति कृष्ण कुमार शंखवार पूर्व माध्यमिक विद्यालय कन्या रजीपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। इनको नगर पंचायत के कार्यो के हस्तक्षेप के आरोप में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने निलंबित कर दिया था। उनको आरोप पत्र दिया गया था। निलंबित शिक्षक ने उच्च न्यायायल में बीएसए के आदेश के खिलाफ रिट दायर की। हाईकोर्ट ने शिक्षक को दिए गए आरोप पत्र को निरस्त कर दिया। दोबारा से आरोप पत्र देकर जांच कराए जाने के आदेश दिए। बीएसए ने उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच कमेटी के सदस्य बीईओ संजय पटेल, सुमित सिंह व महेश शर्मा को शिक्षक के खिलाफ दोबारा जांच किए जाने का आदेश दिया है। एक सप्ताह के अंदर नवीन आरोप पत्र शिक्षक को दिया जाए। बीएसए को जंाच रिपोर्ट एक माह में उच्च न्यायालय भी भेजनी होगी।
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