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दुराचारी को आजीवन कारावास
Farrukhabad
Updated Fri, 11 Oct 2013 05:39 AM IST
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फर्रुखाबाद। जिला जज प्रमोद कुमार मिश्र ने किशोरी से दुराचार के मुकदमे में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर रमौआ निवासी मौधू जाटव ने 9 सितंबर 2009 को खेत से घर लौट रही गांव की नाबालिग के साथ दुराचार किया था। किशोरी के पिता ने मौधू के खिलाफ अमृतपुर थाने में 10 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के साथ दुराचार होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता रनवीर सिंह यादव ने दलीलें पेश की। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी मौधू जाटव को सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना वसूल होने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर रमौआ निवासी मौधू जाटव ने 9 सितंबर 2009 को खेत से घर लौट रही गांव की नाबालिग के साथ दुराचार किया था। किशोरी के पिता ने मौधू के खिलाफ अमृतपुर थाने में 10 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के साथ दुराचार होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता रनवीर सिंह यादव ने दलीलें पेश की। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी मौधू जाटव को सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना वसूल होने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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