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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारवास

Mon, 29 Oct 2018 11:29 PM IST
Updated Mon, 29 Oct 2018 11:29 PM IST
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारवास
फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने सोमवार को पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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शाहजहांपुर जिले के थाना मिर्जापुर के गांव बासखेड़ा निवासी राजीव कुमार ने बहन मिन्नो देवी की शादी कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अताईपुर निवासी रवींद्र यादव के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल वाले भैंस और सोने की चेन की मांग को लेकर मिन्नो देवी को प्रताड़ित करने लगे। 4 सितंबर 2014 को मिन्नो देवी की हत्या कर दी गई। सूचना पर राजीव कुमार परिवार वालों के साथ बहन के घर पहुंचे तो शव जमीन पर रखा हुआ था।
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उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। घर पर कोई नहीं था। राजीव ने बहन के पति रवींद्र यादव, सास श्यामादेवी और परिवार के विश्राम सिंह के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर पति रवींद्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश कीं।
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न्यायाधीश ने सोमवार को हत्या, दहेज उत्पीड़न के जुर्म में पति को सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा होने पर 20 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मिन्नो की मां पुष्पा देवी को दिए जाने का आदेश दिया है।
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