फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   पूर्ति निरीक्षक को बचाने में जुटा जिलापूर्ति विभाग

पूर्ति निरीक्षक को बचाने में जुटा जिलापूर्ति विभाग

Sat, 24 Feb 2018 11:52 PM IST
Updated Sat, 24 Feb 2018 11:52 PM IST
विज्ञापन
पूर्ति निरीक्षक को बचाने में जुटा जिलापूर्ति विभाग
फर्रुखाबाद। तहसील अमृतपुर के पूर्ति निरीक्षक को बचाने में जिलापूर्ति विभाग जुट गया है। यही वजह है कि तीन दिन का समय पूरा होने के बाद भी पूर्ति निरीक्षक ने जिलापूर्ति कार्यालय में स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिलापूर्ति विभाग भी मौन साधे है।
विज्ञापन

अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य ने जिलाधिकारी मोनिका रानी से तहसील अमृतपुर के पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कोटेदारों से धन उगाही करने का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की थी। जिलाधिकारी ने मामला गंभीरता से लेते हुए जिलापूर्ति अधिकारी को जांच सौंपी थी। करीब चार-पांच दिन पहले जिलापूर्ति अधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक अमृतपुर के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा था। आरोप पत्र मिलने के दूसरे दिन ही पूर्ति निरीक्षक ने एसडीएम अमृतपुर के साथ तहसील क्षेत्र के एक गांव में छापा मारकर कोटा सीज किया था। तीन दिन बीतने के बाद भी पूर्ति निरीक्षक ने जिलापूर्ति कार्यालय में स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस संबंध में जब जिलापूर्ति अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद हाईकोर्ट किसी काम से गए हैं। एक-दो दिन में लौट आएंगे। उनके लौटते ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य ने बताया कि वह जिलाधिकारी से इस संबंध में बात करेंगे।
विज्ञापन





पूर्ति निरीक्षक को बचाने में जुटा विभाग
तीन दिन बाद भी नहीं दिया स्पष्टीकरण
डीएसओ बोले, पूर्ति निरीक्षक हाईकोर्ट गए
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed