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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में चार दोषियों को 10 साल की कैद
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फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले में कोर्ट ने चार दोषियों को 10 वर्ष की कैद सुनाई है। चारों दोषियों पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव जैनापुर निवासी कुंवर पाल सिंह ने गांव के अनुराग उर्फ लल्ला, बिजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 31 अगस्त 2005 को खेत जोतने के लिए गांव के बड़कुन्ना उर्फ सर्वजीत के साथ गए थे। उसी दौरान गांव का कैलाश भी आ गया। इसी दौरान ये लोग आए और गाली गलौज कर धारदार हथियार से हमला कर तमंचे से फायरिंग कर दी। इसमें वह व बड़कुन्ना उर्फ सर्वजीत घायल हो गए।
विवेचक ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर अनुराग उर्फ लल्ला, बिजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, अजय कुमार बुधवार को दोषी करार देकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को 48 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से संजीव कुमार मिश्रा ने दलीलें दीं।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव जैनापुर निवासी कुंवर पाल सिंह ने गांव के अनुराग उर्फ लल्ला, बिजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 31 अगस्त 2005 को खेत जोतने के लिए गांव के बड़कुन्ना उर्फ सर्वजीत के साथ गए थे। उसी दौरान गांव का कैलाश भी आ गया। इसी दौरान ये लोग आए और गाली गलौज कर धारदार हथियार से हमला कर तमंचे से फायरिंग कर दी। इसमें वह व बड़कुन्ना उर्फ सर्वजीत घायल हो गए।
विवेचक ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर अनुराग उर्फ लल्ला, बिजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, अजय कुमार बुधवार को दोषी करार देकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को 48 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से संजीव कुमार मिश्रा ने दलीलें दीं।
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