फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   10 years' imprisonment in dowry death husbands

दहेज हत्या मेें पति को 10 साल की कैद

Fri, 30 Sep 2016 11:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद Updated Fri, 30 Sep 2016 11:04 PM IST
विज्ञापन
अपर जिला जज बलजोर सिंह ने दहेज हत्या के मुकदमे के आरोपी पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया। पति को 10 साल और सास, ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन



हरदोई के थाना पानी के गांव खितौली निवासी राजेन्द्र सिंह ने अपनी पुत्री गायत्री देवी की शादी जुलाई 2012 में अवाजपुर मऊदरवाजा निवासी विजय सिंह के पुत्र राहुल यादव के साथ की थी।
विज्ञापन


आठ मार्च 2013 को पुत्री को जला देने की सूचना मिली। राजेंद्र सिंह ने पति राहुल यादव, ससुर विजय सिंह, सास विमला देवी और ननद लाली निवासी अवाजपुर मऊदरवाजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पति, सास, ससुर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई।   सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पति, सास, ससुर को दोषी करार दिया। दोषसिद्ध पति राहुल यादव को न्यायाधीश ने दस साल, ससुर विजय सिंह और सास विमलादेवी को सात-सात की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed