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दहेज हत्या मेें पति को 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
Updated Fri, 30 Sep 2016 11:04 PM IST
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अपर जिला जज बलजोर सिंह ने दहेज हत्या के मुकदमे के आरोपी पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया। पति को 10 साल और सास, ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
हरदोई के थाना पानी के गांव खितौली निवासी राजेन्द्र सिंह ने अपनी पुत्री गायत्री देवी की शादी जुलाई 2012 में अवाजपुर मऊदरवाजा निवासी विजय सिंह के पुत्र राहुल यादव के साथ की थी।
आठ मार्च 2013 को पुत्री को जला देने की सूचना मिली। राजेंद्र सिंह ने पति राहुल यादव, ससुर विजय सिंह, सास विमला देवी और ननद लाली निवासी अवाजपुर मऊदरवाजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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पति, सास, ससुर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पति, सास, ससुर को दोषी करार दिया। दोषसिद्ध पति राहुल यादव को न्यायाधीश ने दस साल, ससुर विजय सिंह और सास विमलादेवी को सात-सात की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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हरदोई के थाना पानी के गांव खितौली निवासी राजेन्द्र सिंह ने अपनी पुत्री गायत्री देवी की शादी जुलाई 2012 में अवाजपुर मऊदरवाजा निवासी विजय सिंह के पुत्र राहुल यादव के साथ की थी।
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आठ मार्च 2013 को पुत्री को जला देने की सूचना मिली। राजेंद्र सिंह ने पति राहुल यादव, ससुर विजय सिंह, सास विमला देवी और ननद लाली निवासी अवाजपुर मऊदरवाजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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पति, सास, ससुर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पति, सास, ससुर को दोषी करार दिया। दोषसिद्ध पति राहुल यादव को न्यायाधीश ने दस साल, ससुर विजय सिंह और सास विमलादेवी को सात-सात की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।