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थानाध्यक्ष पूराकलंदर अदालत में तलब

Sat, 05 Oct 2019 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2019 10:45 PM IST
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Police Officer Purnalakandar summoned in court
अयोध्या। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के राजापुर माफी नंदन तिवारी का पुरवा में हुए फूलन हत्याकांड में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष पूराकलंदर को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम विजय कुमार गुप्ता की अदालत से हुआ।
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अधिवक्ता अजय वर्मा ने बताया कि वारदात 19 जून 2019 की है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के राजापुर माफी भुल्लन पुरवा गांव में जमीन के खातिर भूलन की हत्या कर दी गई थी।
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इसकी रिपोर्ट मृतक की लड़की शांति ने महादेव उनकी पत्नी रंजना व उनके भतीजे संतोष के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में लिखाई थी। मामले में पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर रही थी और न सही ढंग से विवेचना कर रही थी, इसलिए शांति ने अदालत में मॉनिटरिंग ऑफ इंवेस्टिगेशन की अर्जी दी।
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इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने थाना अध्यक्ष को मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष को अगले 10 अक्तूूबर को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना है कि उन्होंने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की।
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