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Ayodhya News: पॉक्सो एक्ट में युवक को 20 साल की सजा
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अयोध्या। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपहरण में सहयोग करने के मामले में कोर्ट ने उसके चचेरे भाई को पांच साल की सजा व पांच हजार जुर्माना से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनोद उपाध्याय ने बताया कि घटना 6 सितंबर 2015 की है। इनायत नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को आकाश उसका चचेरा भाई विकास निवासी बसावा थाना इनायतनगर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया। इसके बाद उसे दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे दो लाख में बेच दिया।
किसी तरह वहां से इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तलाश लिया। उसके पिता ने इसकी रिपोर्ट दोनों के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आकाश को 20 साल की व विकास को पांच साल की सजा सुनाई। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनोद उपाध्याय ने बताया कि घटना 6 सितंबर 2015 की है। इनायत नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को आकाश उसका चचेरा भाई विकास निवासी बसावा थाना इनायतनगर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया। इसके बाद उसे दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे दो लाख में बेच दिया।
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किसी तरह वहां से इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तलाश लिया। उसके पिता ने इसकी रिपोर्ट दोनों के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आकाश को 20 साल की व विकास को पांच साल की सजा सुनाई। संवाद
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