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तिहरे हत्याकांड में दरिंदे को आजीवन कारावास

Tue, 21 Sep 2021 01:05 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 01:05 AM IST
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Life imprisonment to the poor man in the triple murder case
अयोध्या। पत्नी तथा दो मासूमों की जलाकर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने दरिंदे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से सोमवार को हुआ।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी ने बताया कि इनायत नगर थाना क्षेत्र के बरइन का पुरवा सरैया मलेथू बुजुर्ग थाना इनायतनगर के रहने वाले रामकेवल ने अपनी पुत्री उर्मिला की शादी पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के बंदी दास पुर निवासी सुरेश कुमार के साथ घटना के 14 साल पहले की थी।
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शादी के बाद उर्मिला के दो बच्चे भी हुए। इसके बाद सुरेश कुमार दूसरी महिला से शादी करना चाहता था। इसमें पत्नी उर्मिला और बच्चे बाधक बन रहे थे। इसी के चलते 19 सितंबर 2013 को सुरेश कुमार और उसके दो भाइयों गंगाराम व दीनानाथ ने मिलकर उर्मिला, उसकी पुत्री शालू(5) व सुमित(2) के ऊपर केरोसिन डालकर जला दिया।
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जिला चिकित्सालय में तीनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट उर्मिला के पिता रामकेवल ने तीनों के खिलाफ हत्या की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गंगाराम और दीनानाथ को दोषमुक्त कर दिया, जबकि सुरेश कुमार को दोषी पाते हुए सजा दी।
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