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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2016 10:57 PM IST
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कोर्ट
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पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। यह फैसला अपर जिला जज तृतीय हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट से हुआ। मामला बीकापुर कोतवाली के सराय भनौली का है।
एडीजीसी कालिका प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना 23 मई 2012 की है। वसीम अहमद निवासी जनैठा थाना बनिया ठेट जिला मुरादाबाद बढ़ई का काम करता था। वह सराय भनौली के रहने वाले मो. अली के मकान में खिड़की दरवाजा लगाने के लिए अपनी पत्नी सोनम बेगम के साथ आया था।
आपसी कलह में 23 मई 2012 को सोनम की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद को बचाने के लिए थाने पर उसके स्वाभाविक मौत की सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मार डालने की पुष्टि हुई, जिस पर पुलिस ने वसीम अहमद को गिरफ्तार करके उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली।
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एडीजीसी कालिका प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना 23 मई 2012 की है। वसीम अहमद निवासी जनैठा थाना बनिया ठेट जिला मुरादाबाद बढ़ई का काम करता था। वह सराय भनौली के रहने वाले मो. अली के मकान में खिड़की दरवाजा लगाने के लिए अपनी पत्नी सोनम बेगम के साथ आया था।
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आपसी कलह में 23 मई 2012 को सोनम की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद को बचाने के लिए थाने पर उसके स्वाभाविक मौत की सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मार डालने की पुष्टि हुई, जिस पर पुलिस ने वसीम अहमद को गिरफ्तार करके उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली।
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