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बसपा कोषाध्यक्ष की हत्या में दो को आजीवन कारावास

Thu, 11 Apr 2019 11:47 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2019 11:47 PM IST
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बसपा कोषाध्यक्ष की हत्या में दो को आजीवन कारावास
अयोध्या। अकबरपुर के बहुजन समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे बाबूलाल के दो हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के जज हरिनाथ पांडेय की अदालत से हुआ।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पारसनाथ व एडीजीपी रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 26 सितंबर 1996 की है। बसपा अकबरपुर के कोषाध्यक्ष बाबूलाल एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने गांव जोगीपुर बहिगवां से न्यौरी जा रहे थे। जब वह चनंग हवा पुल के पास पहुंचे सपा कार्यकर्ता बजरंगी उर्फ बजरंग बहादुर यादव दो अन्य लोगों को पीछे बैठाए हुए स्कूटर से आए और उन पर तमंचे से फायर झोंक दिया।
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बाबूलाल व उसका साथी गिर पड़े तो तीनों लोगों ने घेर कर उन पर ताबड़तोड़ फायर किए। जिससे बाबूलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट उनके घायल साथी ने उसी दिन थाने में हत्या व जानलेवा हमला की धारा में दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए बजरंग बहादुर व जगन्नाथ पांडे को कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना के पीछे चुनाव की रंजिश थी। ब्यूरो
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