फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Ten years imprisonment to one under POCSO Act

Etawah News: पॉक्सो एक्ट में एक को दस साल का कारावास

Sat, 18 Nov 2023 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 18 Nov 2023 11:50 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment to one under POCSO Act
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने छह साल पुराने छात्रा को ले जाने व दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे दस साल की सजा सुनाकर तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। जुर्माने की आधी धनराशि वादी को दी जाएगी।
विज्ञापन




जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। परिवार गांव में रहता है। उसकी पुत्री कक्षा 10 की छात्रा और पड़ोसी गांव में पढ़ने जाती थी। बताया कि गांव का लड़का शिवम उर्फ दीपू रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत उसके परिवार के लोगों से की।
विज्ञापन

इसके बाद आठ जनवरी 2017 को शिवम उसकी पुत्री को बहलाकर ले गया। जानकारी मिलने पर वह घर आया और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 11 जनवरी 2018 को उसकी पुत्री को खोज लिया। पुलिस ने उसका डाक्टरी परीक्षण कराया। शिवम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई। तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी राशि वादी को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed