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कोर्ट के आदेश पर बिजली एक्सईएन के खिलाफ रिपोर्ट

Sun, 06 Oct 2019 01:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2019 01:08 AM IST
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Report against power XEN on court order
इटावा। इकदिल थाना में कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।
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घटना छह माह पुरानी है। इकदिल थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी अरविंद कुमार रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि गांव में बिजली के नंगे तारों को हटवाने के लिए उसकी पत्नी ने 2 दिसंबर 2018 को दक्षिणाचंल विद्युत वितरण खंड सुंदरपुर के अधिशासी अभियंता को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके अलावा कई बार मौखिक रूप से तार हटवाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद भी तार नहीं हटवाए गए। 31 मार्च को उसका पुत्र दीपक उन नंगे तारों की चपेट में आ गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट का सहारा लिया। इसके बाद मामला दर्ज हुआ है।
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